भाजपा युवा नेता गिरफ्तार: कार से बरामद 5 लाख रुपये की अवैध शराब
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मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के एक नेता को अवैध शराब तस्करी करते हुए आबकारी विभाग ने गिरफ्तार किया है। घटना बुधवार की रात पौड़ी-मझौली रोड पर घटी, जहां आरोपी की कार से 180 लीटर (20 पेटी) देशी शराब बरामद हुई, जिसका बाजार मूल्य लगभग 5 लाख रुपये आंका गया है।
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भाजपा युवा नेता गिरफ्तार: कार से बरामद 5 लाख रुपये की अवैध शराब (फोटो पत्रिका) |
घटना का विवरण
आबकारी विभाग को एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक कार के जरिए अवैध शराब की ढुलाई की जा रही है। इसके बाद विभाग ने पौड़ी गांव के पास एक चेकपोस्ट लगाकर संदिग्ध कार (Alto K10, नंबर MP20 CG 3453) को रोक लिया। तलाशी लेने पर कार से 20 पेटी देशी शराब बरामद हुई।
आरोपी की पहचान
कार चालक ने खुद को प्रशांत राय बताया, जो BJYM के पश्चिम मंडल का कार्यालय मंत्री है। उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया। आबकारी विभाग ने आबकारी अधिनियम 1915 के तहत मामला दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं
इस मामले पर विपक्षी कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, "भाजपा और उसके संगठनों के नेताओं के कारनामे अब सामने आने लगे हैं। कभी बलात्कार के आरोपी तो कभी शराब तस्कर पकड़े जा रहे हैं। जनता इन सबको देख रही है और वक्त आने पर जवाब देगी।"
भाजपा की प्रतिक्रिया
अभी तक भाजपा या BJYM की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि, स्थानीय नेताओं का कहना है कि अगर आरोप सिद्ध होता है, तो पार्टी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करेगी।
शराब तस्करी की बढ़ती घटनाएं
मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय से अवैध शराब तस्करी के मामले बढ़े हैं। आबकारी विभाग ने इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। इस साल अब तक कई बड़े छापों में करोड़ों रुपये की शराब जब्त की जा चुकी है।
क्या कहता है कानून?
- आबकारी अधिनियम 1915 के तहत अवैध शराब रखने, बेचने या ढुलाई करने पर 5 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।
- अगर मात्रा बड़ी है, तो सजा और भी कड़ी हो सकती है।
निष्कर्ष
यह मामला एक बार फिर राजनीति और अपराध के गठजोड़ पर सवाल खड़ा करता है। आबकारी विभाग ने दावा किया है कि वह इस मामले की गहन जांच करेगा और अन्य संभावित आरोपियों को भी पकड़ने का प्रयास करेगा। जनता की नजर अब कोर्ट प्रक्रिया पर टिकी है कि आरोपी को किस हद तक सजा मिलती है।