पत्नी ने प्राइवेट वीडियो बनाने से मना किया तो पति ने खोया आपा, 4 महीने पहले हुई थी शादी
भिंड, मध्यप्रदेश का दर्दनाक मामला
मध्यप्रदेश के भिंड जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। मामला तब और भी दर्दनाक हो जाता है क्योंकि दोनों की शादी को महज चार महीने हुए थे। घटना की जड़ में पति द्वारा अश्लील वीडियो बनाने की जिद और पत्नी द्वारा इसका विरोध बताया जा रहा है।
क्या हुआ था उस रात?
घटना भिंड जिले के ऊमरी थाना क्षेत्र के पुलेह गांव में हुई। रात करीब 3 बजे, आरोपी जबरसिंह जाटव शराब के नशे में घर लौटा। उसने अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने की मांग की, लेकिन पत्नी ने मना कर दिया। इस पर जबरसिंह ने उसका मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया।
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जब पत्नी ने इसका विरोध किया तो जबरसिंह आपा खो बैठा। उसने पत्नी की जमकर पिटाई की और अंत में उसके गले पर पैर रखकर उसकी हत्या कर दी। हैरान करने वाली बात यह है कि हत्या के बाद जबरसिंह नशे में धुत होकर पत्नी के शव के बगल में ही सो गया।
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सुबह हुई घटना का खुलासा
सुबह जब जबरसिंह की नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी पत्नी मृत पड़ी है। इसके बाद उसने अपने पिता को सूचना दी और खुद थाने पहुंचकर पुलिस को सारी घटना बता दी।
मायके वालों ने लगाए गंभीर आरोप
मृतका के भाई दीपू जाटव ने आरोप लगाया कि उनकी बहन की हत्या सिर्फ जबरसिंह ने ही नहीं, बल्कि उसके पिता ने भी मिलकर की है। उन्होंने बताया कि लाश की जांच में पता चला कि उनकी बहन की एक अंगुली कटी हुई थी और चेहरे पर गहरे चोट के निशान थे।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
ऊमरी थाना प्रभारी शिवप्रताप सिंह कुशवाह ने बताया कि मृतका के परिजनों की शिकायत पर पति जबरसिंह और उसके पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और जांच जारी है।
क्या शादी के बाद से ही चल रहा था विवाद?
जानकारी के मुताबिक, जबरसिंह और उसकी पत्नी की शादी 10 फरवरी 2024 को हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही दोनों के बीच तनाव बना रहता था। आसपास के लोगों का कहना है कि पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि मामला इतना भयानक रूप ले लेगा।
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समाज में बढ़ती हिंसा और महिला सुरक्षा पर सवाल
यह घटना न सिर्फ एक परिवार के लिए दुखद है, बल्कि पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। आए दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं जहां महिलाएं अपने ही परिजनों या पति के हाथों हिंसा का शिकार हो रही हैं। इस घटना ने फिर से महिला सुरक्षा और घरेलू हिंसा के मुद्दे को उजागर किया है।
क्या कहता है कानून?
भारतीय कानून में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और हत्या के मामलों में सख्त प्रावधान हैं। इस मामले में आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) और 498A (पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ क्रूरता) के तहत केस दर्ज किया गया है।
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समाज और परिवार की जिम्मेदारी
ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए समाज और परिवार को भी जागरूक होने की जरूरत है। अक्सर शादी से पहले लड़के के व्यवहार और आदतों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिसके बाद ऐसे हादसे होते हैं। परिवारों को चाहिए कि वे अपनी बेटियों की सुरक्षा और खुशहाली को प्राथमिकता दें।
निष्कर्ष
यह घटना एक ऐसी कड़वी सच्चाई को उजागर करती है जहां महिलाएं अपने ही घरों में असुरक्षित हैं। पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि इस मामले में और कौन-कौन जिम्मेदार है, लेकिन इससे समाज को सबक लेने की जरूरत है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे मामलों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।